“प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2025 – असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन सुरक्षा की गारंटी”


प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2025 के तहत असंगठित श्रमिकों को ₹3000 मासिक पेंशन। पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभ जानें पूरी जानकारी।
🟢 परिचय
भारत में करोड़ों असंगठित श्रमिक हैं, जो दिन-रात मेहनत करके देश की अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। हालांकि, इन मजदूरों के पास न कोई निश्चित आय होती है, न ही बुढ़ापे में कोई पेंशन या सुरक्षा। इन्हीं श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2019 में एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की – प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)।
यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर ₹3000 मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा है।
पात्रता मानदंड(Eligibility Criteria)
- असंगठित श्रमिकों (यूडब्ल्यू) के लिए
- प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच
- मासिक आय 15000/- रुपये तक
विशेषताएँ
- 3000/- रुपये प्रतिमाह की सुनिश्चित पेंशन
- स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना
- भारत सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान
🟢 योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है:-प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
- असंगठित श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
- श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना।
- सरकार द्वारा प्रोत्साहित स्वैच्छिक पेंशन प्रणाली को बढ़ावा देना।
🟢 लाभार्थियों की पात्रता
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ पाने के लिए श्रमिक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती हैं:
- आयु: 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए।
- मासिक आय: ₹15,000 से कम होनी चाहिए।
- पेशा: असंगठित क्षेत्र का श्रमिक होना चाहिए जैसे –
- रिक्शा चालक
- घरेलू कामगार
- निर्माण श्रमिक
- रेहड़ी-पटरी वाले
- खेतिहर मजदूर
- मछुआरे
- बीड़ी बनाने वाले
- EPFO/NPS/ESIC का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- आधार कार्ड और सेविंग बैंक अकाउंट आवश्यक।
🟢 कैसे काम करती है यह योजना?
यह एक अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें श्रमिक और सरकार दोनों समान योगदान करते हैं।- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
आयु (वर्ष) | मासिक योगदान (श्रमिक द्वारा) | मासिक योगदान (सरकार द्वारा) |
---|---|---|
18 | ₹55 | ₹55 |
29 | ₹100 | ₹100 |
40 | ₹200 | ₹200 |
- जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, योगदान राशि बढ़ती है।
- 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी को ₹3000 प्रतिमाह पेंशन मिलना शुरू होती है।
📄 आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की कॉपी
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
🌐 PM Shram Yogi Mandhan Yojana पोर्टल
आप योजना की पूरी जानकारी और पंजीकरण के लिए इस पोर्टल पर जा सकते हैं:
👉 https://maandhan.in

🟢 पंजीकरण की प्रक्रिया
🔹 1. निकटतम CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाएं
- आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेकर जाएं।
- मोबाइल नंबर भी आवश्यक है।
🔹 2. CSC ऑपरेटर द्वारा विवरण दर्ज किया जाएगा
- लाभार्थी की व्यक्तिगत जानकारी, बैंक डिटेल, आधार नंबर आदि।
🔹 3. स्वचालित योगदान गणना
- लाभार्थी की आयु के अनुसार मासिक योगदान निर्धारित होगा।
🔹 4. ऑटो-डेबिट सहमति
- बैंक खाते से हर महीने स्वतः कटौती के लिए सहमति देनी होगी।
🔹 5. पेंशन कार्ड जारी
- सफल पंजीकरण के बाद एक पेंशन कार्ड जारी किया जाएगा।
🟢 योजना की विशेषताएं
- ✅ ₹3000 मासिक पेंशन जीवन भर के लिए।
- ✅ सरकार द्वारा समान योगदान।
- ✅ स्वैच्छिक योजना – आप कभी भी योजना छोड़ सकते हैं।
- ✅ ऑटो-डेबिट सुविधा से झंझट-मुक्त भुगतान।
- ✅ परिवार को भी लाभ – मृत्यु की स्थिति में पति/पत्नी को ₹1500 पेंशन।- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
🟢 मृत्यु के बाद लाभ
- यदि लाभार्थी की मृत्यु 60 वर्ष से पहले होती है, तो उसका जीवनसाथी योजना को आगे जारी रख सकता है।
- यदि वह नहीं चाहता, तो वह जमा राशि ब्याज सहित निकाल सकता है।
- यदि मृत्यु 60 वर्ष के बाद होती है, तो पति/पत्नी को ₹1500 प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन मिलती है।- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

🟢 योजना से बाहर निकलने का विकल्प
🔹 योजना छोड़ने की स्थिति में:
- 10 साल से पहले बाहर निकलना:
- केवल श्रमिक का योगदान और उस पर अर्जित ब्याज वापस मिलेगा।
- 10 वर्ष बाद लेकिन 60 वर्ष से पहले बाहर निकलना:
- श्रमिक का योगदान + सरकार का योगदान + ब्याज के साथ वापसी।
- 60 वर्ष के बाद कोई विकल्प नहीं:
- केवल पेंशन प्राप्त की जा सकती है।
🟢 योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
- यह योजना LIC (भारतीय जीवन बीमा निगम) द्वारा संचालित की जाती है।
- योजना में 100% पारदर्शिता है क्योंकि हर प्रक्रिया डिजिटल है।
- यदि योगदान रुक जाता है तो दोबारा शुरू करने का विकल्प भी होता है।
- कोई जुर्माना नहीं है अगर कुछ महीनों तक भुगतान नहीं हुआ।
🟢 फायदे – क्यों यह योजना जरूरी है?
लाभ | विवरण |
---|---|
✅ वृद्धावस्था में आय | ₹3000 की मासिक पेंशन से आर्थिक सहायता |
✅ जीवनभर पेंशन | 60 वर्ष की उम्र से मृत्यु तक |
✅ सरकार की भागीदारी | समान योगदान से योजना मजबूत |
✅ सरल प्रक्रिया | CSC पर जाकर आधार व खाता संख्या से तुरंत पंजीकरण |
✅ परिवार की सुरक्षा | जीवनसाथी को भी पेंशन सुविधा |
🟢 कौन से कागजात जरूरी हैं?
- आधार कार्ड (स्वयं सत्यापित)
- बचत खाता पासबुक/IFSC कोड सहित
- मोबाइल नंबर
- आयु प्रमाण (आधार से स्वतः मिलान होता है)
🟢 सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. क्या यह योजना सभी के लिए उपलब्ध है?
नहीं, यह केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है, जिनकी मासिक आय ₹15,000 से कम है।
Q2. पेंशन कितनी मिलेगी?
₹3000 प्रति माह जीवनभर।
Q3. योजना से कैसे जुड़ें?
निकटतम CSC केंद्र पर जाकर पंजीकरण कराएं।
Q4. क्या इस योजना को कभी भी बंद कर सकते हैं?
हां, यह स्वैच्छिक योजना है। आप किसी भी समय बाहर निकल सकते हैं।
Q5. क्या मुझे इसके लिए हर महीने बैंक जाना होगा?
नहीं, भुगतान ऑटो-डेबिट से होता है।
🟢 महत्वपूर्ण लिंक और स्रोत
- https://maandhan.in
- टोल फ्री नंबर: 1800-267-6888
- मोबाइल ऐप: “Maandhan App” Google Play Store से डाउनलोड करें।
🟢 निष्कर्ष
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना देश के करोड़ों असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह केवल एक योजना नहीं, बल्कि उन मेहनतकश श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित करने का माध्यम है, जिनके पास न कोई स्थिर आय है और न ही कोई रिटायरमेंट प्लान।
अगर आप या आपके आस-पास कोई भी असंगठित श्रमिक है, तो उसे इस योजना के तहत जरूर पंजीकृत कराएं और वृद्धावस्था में सम्मानित जीवन जीने की राह बनाएं।- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना
व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा है।
Helpline : 14434/18002676888